शारीरिक संबंध पर बाल विकास मंत्रालय करेगा फैसला
देश में नाबालिग विवाहित लडकियों से शारीरिक संबंध बनाने को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की पीठ ने कहा की यह गंभीर मामला है इसलिए वह इस याचिका को एक ज्ञापन के तौर पर बाल विकास मंत्रालय के पास भेज रहे है .
मंत्रालय 4 महीने में विचार कर अपनी राय दे . याचिकाकर्ता ने नाबालिको से शारीरिक संबंध बनाने को लेकर अलग-अलग कानूनों का मुद्दा उठाया था .