प्रिंटिग प्रेस पर भी रहेगी चुनाव आयोग की नज़र
चुनाव में प्रचार सामाग्रियो पर नजर रखने के लिए जिला मजिस्टेट , जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभु नारायण सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुक्रम में जनपद के समस्त प्रिंटिंग प्रेस मालिकों,प्रबन्धकों को आगाह किया है कि निर्वाचन संबंधी सूचना या प्रचार सामग्री प्रिंट करें तो उसके पीछे प्रकाशक,मुद्रक ,संबंधित प्रेस का पता सहित नाम एवं पम्पलेट,पोस्टर की संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करें। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी, उपजिला निर्वाचन अधिकारी संतोष कुमार राय ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन न करने वाले प्रिंटिंग प्रेस मालिकों/प्रबन्धकों के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के तहत कार्यवाही की जायेगी। इसके लिए संबंधित प्रेस सीधे जिम्मेदार होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अपर जिलाधिकारी /उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा सहायक सूचना निदेशक को नियमित अनुशरण करने का भी निर्देश दिया है।
Report- Rakesh Giri