धोखधड़ी कंपनी की ,फंसे 400 लोगो के फ़्लैट !
उच्च न्यायालय ने ग्रेटर नोएडा के प्लाट जी.एच.2 सेक्टर ओमनी कॉन एक में सुपरटेक जार शूट योजना के 400 फ्लैटों के कब्जे व आवंटन पर रोक लगा दी है और एक माह में कंपनी व अथारिटी से जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई आठ फरवरी को होगी।
यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने वी.के.शर्मा व 8 अन्य फ्लैट मालिकों की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि सुपरटेक को 2007 में 844 फ्लैट बनाने की अनुमति मिली बाद में 1904 फ्लैट बिना नक्शा पास कराए, बिना अनुमति के बना दिया। कोर्ट ने कहा है कि आंवटन पर रोक लगा दी है। यदि आवंटन हो गया है तो उन्हें कब्जा न दिया जाए। जिन्होंने आवंटन व कब्जा ले लिया है उनका हक याचिका के फैसले पर निर्भर करेगा। कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के सक्षम अधिकारी को याचिका की सुनवाई के समय मौजूद रहने का निर्देश दिया है और कहा है कि ग्रेटर नोएडा भी नियमानुसार कंपनी के खिलाफ कार्यवाही करे। आज इस मामले की सुनवाई के समय ग्रेटर नोएडा अथारिटी के असिस्टेंट सीईओ कोर्ट में मौजूद रहे।