GST लागू होने के बाद आयेंगे फ्लैट और सोसाइटी वालों के बुरे दिन !

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जीएसटी यानि वस्तु व सेवाकर जिसको सरकार जुलाई से लागू करने वाली है | GST लागू होने के बाद से फ्लैट और सोसाइटी वालों के बुरे दिने आने वाले हैं | आइये हम बताते हैं ऐसा क्यों हैं |जो लोग महानगरों में फ्लैट में रहते हैं और मेंटीनेंस चार्ज अदा करते हैं। ऐसे लोगों पर इसका असर पड़ने के आसार है जिनकी सोसाइटी का साल का फंड 20 लाख रुपये से अधिक है। आपको बता दे कि जीएसटी के लागू होने के बाद टैक्स में 2.5 फीसदी की बढ़ोतरी हो जाएगी। मौजूदा टैक्स 15.55 फीसदी है पर GST लागू होने के बाद 1 जुलाई के बाद 18 फीसदी हो जाएगा। वो अलग बात हैं की इसका असर उन लोगों पर ज्यादा पड़ेगा जिनको 5 हजार रुपये से अधिक का मासिक मेंटीनेंस चार्ज देना पड़ता है।

सोसाइटी और RWA करना होगा यह

जीएसटी में लागू होने के बाद से इसका असर उन सोसाइटी और RWA पर भी पड़ना तय है जिनका साल का फंड 20 लाख रुपये से ज्यादा है। साथ ही जिन सोसाइटी और RWA ने अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में अभी तक नहीं कराया है अब उनको ऐसा कराना जरुरी होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि GST में 37 अलग-अलग तरह के वार्षिक रिटर्न भी फाइल करने होंगे जो मौजूदा समाय में एक ही करना होता हैं |

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