क्या निरस्त हो जाएगी 2193 दरोगाओ की भर्ती !

 हेड कान्सटेबिल से दरोगा बने 2193 दरोगाओ की चयन लिस्ट को इलाहाबाद हाईकोर्ट मे चुनौती दी गयी है | कहा गया है कि पुलिस भर्ती बोर्ड व डीआईजी स्थापना ने दरोगाओ की नयी सूची जारी कर भारी अनियमितता की है | भगवानस्वरूप व 48 अन्य हेडकान्सटेबिलो ने याचिका दायर कर कहा है कि पूरे यूपी में 3822  हेडकान्सटेबिलो की सीनियारिटी लिस्ट जारी की गयी | इस वरीष्ठता सूची मे सभी याची हेडकान्सटेबिलो का नाम सबसे ऊपर था |

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कहा यह भी गया था कि सीनीयारिटी मे ऊपर होने के कारण उन्हें 3.2  कि मी की 35 मिनट की रेस मे बुलाया गया | याचीगण समेत 2900 हेडकान्सटेबिल फिजिकल टेस्ट मे पास भी हो गए | इसके बाद डीआईजी स्थापना पुलिस मुख्यालय ने 3822 कुल  हेडकान्सटेबिलो में से 2193 जूनियर हेड कान्सटेबिलो को दरोगा पद पर चयनित कर दिया | जबकि याचीगण वरीष्ठता सूची मे उनसे सीनियर है | याची हेडकान्सटेबिलो के अधिवक्ता विजय गौतम का तर्क था कि याचीगण दरोगा पद पर चयनित होने का सारी योग्यता पूरी कर रहे है | नियमानुसार तीन साल से ज्यादा उनकी संतोषजनक सेवा भी है | तर्क यह भी था कि भर्ती बोर्ड ने सीनियर को अयोग्य कर जूनियर को दरोगा बनाने का कोई कारण स्पष्ट नही किया है | याचिका मे भेदभाव करने व पक्षपात का भी आरोप है | जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने विपक्षी अधिकारियो से पूछा है कि वह चार सप्ताह मे जवाब दे कि दरोगाओं की प्रोन्नति मे योग्यता को दरकिनार करने का क्या कारण है | कोर्ट इस याचिका पर 6 सप्ताह बाद सुनवाई करेगी |

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